Central Hindi Training Institute

  केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान
 Central Hindi Training Institute
 राजभाषा विभाग - गृह मंत्रालय
 Department of Official Language - MHA

सूचना का अधिकार

  • 4 (1)(ख)(i)-संगठन की विशिष्टियां, कृत्‍य और कर्त्‍तव्‍य
  • 4 (1)(ख)(ii)अधिकारियों और कार्मिकों के कर्त्‍तव्‍य
  • 4 (1)(ख)(iii)- विनिश्‍चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें पर्यवेक्षण और उत्‍तरदायित्‍व के माध्‍यम सम्मिलित हैं
  • 4 (1)(ख)(iv)अपने कृत्‍यों के निर्वहन के लिए स्‍वयं द्वारा स्‍थापित मानदंड (नागरिक चार्टर)
  • 4 (1)(ख)(v)कार्यो के निपटान के लिए प्रयोग किए जाने वाले नियम, विनयम, अनुदेश, मैनुअल तथा रिकार्ड
  • 4 (1)(ख)(vi)धारित अथवा नियंत्रणाधीन दस्‍तावेजों का विवरण
  • 4 (1)(ख)(viii)- ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्‍य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्‍यक्ति हैं, जिनका उसके भगरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्‍या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्‍य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्‍त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण
  • 4 (1)(ख)(ix)अधिकारियों की टेलीफोन निर्देशिका
  • 4 (1)(ख)(x)केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्‍थान/उपसंस्‍थानों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा दिनांक 01-07-2019 की स्थिति के अनुसार आहरित वेतन का विवरण
  • 4 (1)(ख)(xi) वित्‍तीय वर्ष 2019-20 का बजट आबंटन
  • 4 (1)(ख)(xii) सहायिकी कार्यक्रमों के निष्‍पादन की रीति जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्रहियों के ब्‍योरे सम्मिलित हैं
  • 4 (1)(ख)(xiii)हिंदी शिक्षण योजना/केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्‍थान द्वारा दी गई रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां
  • 4 (1)(ख)(xiv)- किसी इलैक्‍ट्रॉनिक रूप में सूचना के संबंध में ब्‍यौरे, जो उसको उपलब्‍ध हों या उसके द्वारा धारित हों
  • 4 (1)(ख)(xv)- सूचना अभिप्राप्‍त करने के लिए नागरिकों को उपलब्‍ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्‍तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं
  • 4 (1)(ख)(xvi) केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्‍थान के विभिन्‍न केंद्रीय जनसूचना अधिकारियों की 24 फरवरी, 2021 के अनुसार सूची
  • 4 (1)(ख)(xvii) संगठनात्‍मक ढांचा
 
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